इंटर कॉलेज के छात्रा से टीचर ने यौन शोषण करने की कोशिश की : वीडियो से 2 साल तक करता रहा ब्लैकमेल
इंटर कॉलेज के छात्रा से टीचर ने यौन शोषण करने की कोशिश की : लखनऊ में एक टीचर ने नशीला पदार्थ देकर इंटर की छात्रा से किया रेप इसके बाद करीब 2 साल तक अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसकी योनि शोषण किया दबाव पड़ने पर शादी की और फिर छात्र को छोड़कर दूसरी शादी कर लिया

इंटर कॉलेज के छात्रा से टीचर ने यौन शोषण करने की कोशिश की : लखनऊ में एक टीचर ने नशीला पदार्थ देकर इंटर की छात्रा से रेप किया इसके बाद करीब 2 साल तक अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसका योनि शोषण किया दबाव डालने पर शादी की और फिर छात्र को छोड़ दिया दूसरी शादी कर ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया पर वह अभी तक अपना गुना कबूल नहीं किया कर रहा है
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पीड़ित छात्रा का कहना है
पीढ़ी छात्र का कहना है की घटना 2023 के अक्टूबर महीने की है तब वह इंटर की पढ़ाई कर रही थी फिजिक्स भौतिक विज्ञान के टीचर जितेंद्र कुमार शर्मा ने उसे बुलाया एक रूम में किसी सब्जेक्ट के बहाने फिर उसे नशीले पदार्थ देकर रेप किया आरोप है कि इन दौरान टीचर ने उसके कई वीडियो भी बना लिए थे इसके बाद इन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए योनि शोषण करने लगा इस बारे में छात्र ने अपने परिवार को बताई तब परिवार वाले ने पुलिस के पास गए इसके बाद दबाव डालने पर टीचर जाकर पीड़िता से शादी कर ली
इंटर कॉलेज के छात्रा से टीचर ने यौन शोषण करने की कोशिश की
पीड़िता और टीचर से बातचीत
आपको बता दे कि पीड़िता के मुताबिक टीचर की एक शादी पहले भी हो चुकी थी जब इस बारे में पीड़िता को पता चला तो वह टीचर से पूछताछ की तो टीचर ने मारपीट कर ली और उसे घर से भगा दिया इसके बाद पीड़िता टीचर की शिकायत लेकर डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल के पास पहुंची
पुलिस से बातचीत
आपको बता दे की डीसीपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है हकीकत सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी और यह भी पता चल रहा है कि टीचर पुलिस वालों को पैसा खिलाकर मामला रफा दफा करवाने की कोशिश में लगा है इसलिए पुलिस वाले ज्यादा इस पर बातें नहीं कर रहे हैं
FAQS
रेप केस में सबूत क्या होता है?
जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां यौन हिंसा के किसी मामले की जांच करती हैं, तो डीएनए साक्ष्य परिणाम को बना या बिगाड़ सकते हैं। डीएनए साक्ष्य सभी प्रकार के अपराधों की जांच और अभियोजन का एक नियमित हिस्सा बन गया है। यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए न्याय प्राप्त करने में यह अक्सर एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है।
रेप केस से आप क्या समझते हैं?
बलात्कार के लिए दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। यदि उत्तरजीवी की आयु सोलह वर्ष से कम है, तो सजा बीस वर्ष के कारावास से लेकर अपराधी के शेष जीवन तक के कारावास तथा जुर्माना है। यदि पीड़ित की आयु बारह वर्ष से कम है, तो अपराधी को मृत्युदंड दिया जा सकता है।
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